यूपी शिशु हितलाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग के नवजात शिशुओं को आर्थिक सहायता और पोषण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत श्रमिकों के नवजात बच्चों को जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके साथ ही, सरकार द्वारा लड़का होने पर ₹10,000 और लड़की होने पर ₹12,000 की एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी। इस लेख में हम यूपी शिशु हितलाभ योजना के विभिन्न पहलुओं, लाभों, पात्रता मानदंडों और आवेदन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
यूपी शिशु हितलाभ योजना का अवलोकन
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | यूपी शिशु हितलाभ योजना (UP Shishu Hitlabh Yojana) |
लॉन्च तिथि | 2024 |
लाभार्थी | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक |
पौष्टिक आहार अवधि | जन्म से 2 वर्ष की आयु तक |
आर्थिक सहायता | लड़का होने पर ₹10,000 और लड़की होने पर ₹12,000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र |
योजना का उद्देश्य
यूपी शिशु हितलाभ योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- श्रमिकों के बच्चों का भरण-पोषण: इस योजना के तहत श्रमिकों के नवजात बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा।
- आर्थिक सहायता: श्रमिकों को आर्थिक मदद देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
- स्वास्थ्य में सुधार: बच्चों की कुपोषण जैसी बीमारियों से रक्षा करना।
यूपी शिशु हितलाभ योजना के लाभ
- पौष्टिक आहार: इस योजना के तहत बच्चों को जन्म से 2 वर्ष की आयु तक पौष्टिक आहार मिलेगा।
- आर्थिक सहायता: लड़का होने पर ₹10,000 और लड़की होने पर ₹12,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- सरकारी समर्थन: यह योजना श्रमिक वर्ग के लिए सरकारी समर्थन का प्रतीक है।
पात्रता मानदंड
यूपी शिशु हितलाभ योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- एक परिवार के केवल दो बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
यूपी शिशु हितलाभ योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- स्थानीय कार्यालय पर जाएं: लाभार्थी को प्रसव के 1 वर्ष के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील विकास खंड कार्यालय में जाना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
निष्कर्ष
यूपी शिशु हितलाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो श्रमिक वर्ग के नवजात बच्चों को आर्थिक और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी नए कार्यक्रम या आवेदन प्रक्रिया को अपनाने से पहले हमेशा संबंधित अधिकारियों या विशेषज्ञों से सलाह लें